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Charkhi Dadri News : मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2026 | 10 मई तक करें रजिस्ट्रेशन | नांदेड़ साहिब के लिए फ्री यात्रा

Charkhi Dadri News : मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

पंजीकरण के लिए केवल दो दिन शेष

तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 10 मई तक कराएं सरल पोर्टल पर पंजीकरण

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 मई को सिरसा से विशेष रेलगाडी को झंडी दिखाकर श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए करेंगे रवाना
चरखी दादरी, 8 मई।

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए 15 मई को सिरसा से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे। इस यात्रा के लिए आवेदन के केवल दो दिन शेष रह गए हैं॥ इसके लिए 10 मई तक ही पंजीकरण एवं आवेदन मान्य होंगे।

उपायुक्त डा मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 10 मई तक पंजीकरण किया जा सकता है।

पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस नि:शुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए अब केवल दो दिन ही शेष रह गए हैं।


योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है।

उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं।

योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी।


पंजीकरण के उपरांत संगत को डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचनादेना होगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

उन्होंने बताया कि आवेदन करने उपरांत सूचना पुराने लघु सचिवालय भवन की पहली मंजिल पर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में भी अवश्य दें ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को भी भेजी जा सके।

सभी योत्रियों को एक निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी भरकर देना होगा, जोकि डीआईपीआरओ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति 11 मई से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।

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