Charkhi Dadri news – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत सभी थोक अपशिष्ट जनरेटरों (बल्क वेस्ट जनरेटर) के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक पोर्टल एसडब्लयूएम.सीपीसीबी.जीओवी.आईएन पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, संस्थानों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है तथा उन पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 6 (जुर्माना) लगाया जा सकता है।
इसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन करना सभी संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने उद्योगपतियों एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया समय पर पूरी करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है,
बल्कि इससे शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। सभी संबंधित इकाइयों को अपने यहां उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निस्तारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने उद्योगपतियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है।
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