Charkhi Dadri News – उपायुक्त मनदीप कौर ने वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और मालवाहक वाहन संचालकों का आह्वान किया है कि दिल्ली में प्रवेश से संबंधित नए उत्सर्जन मानकों के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के दायरे में निर्धारित मानकों से कम श्रेणी के मालवाहक वाहन, ट्रक और बसें शामिल हैं। वाहन संचालक दिल्ली जाने से पहले अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक की जांच अवश्य कर लें, ताकि प्रतिबंध के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक निगरानी एवं जांच व्यवस्था सुनिश्चित करें और संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और एलएनजी से संचालित वाहनों को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं तथा संप्रभु कर्तव्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को भी निर्धारित प्रावधानों के तहत छूट मिलेगी। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी संबंधित पक्षों का सहयोग आवश्यक है। वाहन संचालक निर्धारित उत्सर्जन मानकों और लागू नियमों की जानकारी रखें तथा दिल्ली में प्रवेश से पहले अपने वाहन की पात्रता सुनिश्चित करें। स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।
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