Charkhi Dadri News – जिला खजाना अधिकारी मंजू ने बताया कि जिला खजाना कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ उप-खजाना कार्यालयों से हरियाणा सरकार की पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए नवंबर माह में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से निर्धारित समयावधि के दौरान जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से जारी रह सके।
उन्होंने बताया कि पेंशन धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसके तहत ए से ई अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लिए 7 नवंबर तक, एफ से जे अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लिए 10 नवंबर से 14 नवंबर तक, के से ओ अक्षर तक वाले नामों के लिए 17 नवंबर से 21 नवंबर तथा पी से जेड अक्षर तक वाले नामों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जा सकता है।
जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि पेंशन धारकों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। पेंशन धारक अपने मोबाइल फोन में एम आधार आरडी फेस तथा जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे पेंशन धारकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और वे आसानी से अपनी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों को अपना अविवाहित प्रमाण पत्र जिला खजाना कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी पेंशन धारकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों के अनुसार अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाएं और पेंशन संबंधी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें।
Read More…
चरखी दादरी की 13 वर्षीय बच्ची को महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी, गुरु से सुनिए पूरी कहानी
