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गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन न करने वाले प्राइवेट प्ले स्कूलों को थमाया नोटिस

जिला में अवैध रूप से चलाए जा रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों का उपायुक्त मुनीष नागपाल के आदेश अनुसार निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी है।

आवेदन नहीं करने वाले जिला में चल रहे अवैध प्राइवेट प्ले स्कूलों को नोटिस दिया गया था। इसके उपरांत कुछ स्कूलों द्वारा सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर दिया गया। जिन प्ले स्कूलों ने आवेदन नहीं किया, उनको महिला बाल विकास विभाग द्वारा पुन: नोटिस दिया गया।


उपायुक्त के निर्देशों पर महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा गठित कमेटी द्वारा इस तरह चल रहे अवैध स्कूलों की विजिट की गई, जिसमें नटखट प्ले स्कूल चरखी दादरी, कन्हा किड्स प्ले स्कूल चरखी दादरी, सनशाइन प्ले स्कूल

चरखी दादरी तथा मदर केयर प्ले स्कूल चरखी दादरी इन 4 स्कूलों की विजिट की गई तथा कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर ही इन स्कूलों को सरल पोर्टल पर आवेदन न करने बारे नोटिस थमाया कि अगर उनके द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने बारे सरल पोर्टल पर आवेदन नहीं किया

तो उनका स्कूल बंद करवाने बारे आगामी कार्य वाही अमल में ला दी जाएगी तथा इसके लिए प्राइवेट प्ले स्कूल स्वंय जिम्मेदार होगा। इसके लिए इन स्कूलों को 15 दिन का समय दिया गया है।

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