Charkhi Dadri News – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एसआईआर-2026 के दौरान अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्व में मतदाता रह चुके पात्र नागरिक भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि एसआईआर-2026 के दौरान अगर किसी पात्र नागरिक को किसी तरह के दावे व आपत्तियां हैं, तो वे 20 नवंबर तक बूथ पर बीएलओ के पास या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है कि एसआईआर के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र नागरिकों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
यह व्यवस्था सभी पात्र नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। यह उन पर भी लागू होगी, जो पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर रहे हों। यह उन पर भी लागू होगी, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज रहा हो।
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