Charkhi Dadri News – जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष देश राज चालिया के मार्गदर्शन में आगामी 3 अक्टूबर को धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में बैंक एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटारा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निपटारे का प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है और उन्हें लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है।
उन्होंने आमजन एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा करवाएं।
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