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Charkhi Dadri News – राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ा निपटारा | 16,971 मामलों का आपसी सहमति से समाधान

Charkhi Dadri News – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी की ओर से आज 12 सितंबर 2026 को न्यायिक न्यायालय परिसर, चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन श्री देश राज चालिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी के मार्गदर्शन में तथा श्री सतीश कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चरखी दादरी एवं श्री मोहम्मद जकरिया खान, माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम), चरखी दादरी के पर्यवेक्षण में किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए पांच बेंचों का गठन किया गया। इन बेंचों के समक्ष विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में कुल 22,278 मामले रखे गए, जिनमें से 16,971 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। निस्तारित मामलों में कुल 8,93,73,573 रुपये की सेटलमेंट राशि तय की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), वैवाहिक विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन तथा अन्य समझौता योग्य मामलों को निपटारे के लिए लिया गया।

लोक अदालत की बेंचों द्वारा पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण करवाने पर विशेष जोर दिया गया। आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली तथा उनके समय और धन की बचत हुई। मामलों के निस्तारण के दौरान पक्षकारों को समझौते के लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। हेल्प डेस्क पर तैनात पैनल रिटेनर द्वारा पक्षकारों को लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों, आवश्यक दस्तावेजों तथा निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझौता योग्य मामलों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करवाने का प्रयास किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कम समय में सरल एवं सुलभ तरीके से अपने विवादों का समाधान प्राप्त हुआ।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अपने समझौता योग्य मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाकर इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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