Charkhi Dadri News – जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया के मार्गदर्शन में सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में देशव्यापी विशेष अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित ऐसे विवादों का सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं कम खर्चीला समाधान सुनिश्चित करना है, जिनमें समझौते की संभावना विद्यमान है।
उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत 30 सितम्बर तक ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से समाधान संभव है। इसके पश्चात 01 अक्टूबर से मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0 अभियान का विधिवत शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावा (मोटर दुर्घटना) मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) मामले, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक विवाद मामले, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, विभागीय वसूली संबंधी मामले, संपत्ति विभाजन मामले, बेदखली/किरायेदारी विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले जिनमें समझौते की संभावना हो, को मध्यस्थता के लिए चिन्हित किया जा रहा है।
प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्षों को निष्पक्ष मध्यस्था की सहायता से आपसी सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में समय, धन एवं अनावश्यक मानसिक तनाव की बचत होती है तथा पक्षकारों के आपसी संबंध भी सुरक्षित रहते हैं। मध्यस्थता की कार्यवाही पूर्णत: गोपनीय होती है और इसमें पक्षकार अपनी सुविधा एवं सहमति से समाधान तक पहुंच सकते हैं।
उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, अधिवक्ताओं, सरकारी विभागों, संस्थानों तथा न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता को प्राथमिकता दें। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं अथवा जो न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व विवाद का समाधान चाहते हैं, वे जिला न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र अथवा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
सचिव ने बताया कि अभियान के दौरान मध्यस्थता योग्य मामलों की सूची न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, बार एसोसिएशन तथा संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान की जानकारी प्राप्त हो सके। मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0 अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं तथा विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण की इस राष्ट्रीय पहल को सफल बनाएं।
उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी अथवा मध्यस्थता संबंधी मार्गदर्शन के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01250-223890 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन पक्षकारों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने मामले को मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजे जाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, ताकि उनके विवाद का सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं कम खर्चीले तरीके से समाधान किया जा सके।
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