Charkhi Dadri News : हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल, अवैध हथियारों व हथियारों के गलत उपयोग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी के तहत अब सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार के हर इस्तेमाल की जानकारी संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा यह फैसला अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा गृह विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
बैठक में लाइसेंसी हथियारों के अनधिकृत उपयोग और अवैध हथियारों की समस्या पर चर्चा की गई थी। इसके बाद हथियारों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
लाइसेंस अधिकारी को हथियार के उपयोग की सूचना देना अनिवार्य –
उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने लाइसेंसी हथियार का उपयोग करता है, तो उसे 30 दिनों के अंदर इसकी जानकारी संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी को देनी होगी।
यह जानकारी लिखित रूप में देनी होगी, जिसमें यह बताना जरूरी होगा कि हथियार कब, कहां और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया।
इसके साथ यह भी बताना होगा कि कितने कारतूस चलाए गए और उनका प्रकार क्या था।
इसके साथ ही, हथियार के उपयोग के बाद खाली खोल (Empty Cartridges) भी जमा करवाने होंगे।
यदि किसी कारणवश खाली खोल उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके बारे में स्पष्ट और संतोषजनक कारण बताना होगा।
संबंधित अधिकारी इन सभी जानकारियों का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
यदि कोई लाइसेंस धारक समय पर जानकारी नहीं देता या गलत अथवा अधूरी जानकारी देता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
ऐसे मामलों का असर भविष्य में हथियार के लाइसेंस के नवीनीकरण के समय पड़ सकता है।
इसलिए सभी लाइसेंस धारकों को नियमों का पालन करना जरूरी है।
पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने कहा कि लाइसेंसी हथियार केवल सुरक्षा और वैध जरूरतों के लिए दिए जाते हैं।
उनका गलत इस्तेमाल समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।
इसलिए सभी लाइसेंस धारकों की यह जिम्मेदारी है कि हथियारों के उपयोग में पूरी पारदर्शिता रहे और हर गतिविधि की जानकारी रिकॉर्ड में हो।
उन्होंने बताया कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
साथ ही सभी फील्ड यूनिट्स को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि इन निर्देशों की सही तरीके से पालना सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करें और हथियारों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें।
उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि सभी लाइसेंस धारकों को समय पर सही जानकारी मिल सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जबकि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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