
भिवानी में एक महिला के साथ हुए सामूहिक रेप मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह मामला 2023 का है। पीड़िता ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने बताया कि जब उसका पति घर से बाहर काम करने गया था। तब उसके जेठ ने उसे जबरदस्ती ऑटो में बिठाया और वह उसे एक सुनसान पड़े मकान पर ले गया । वहां पहले से मौजूद उसके साथी के साथ मिलकर दोनों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए जांच अधिकारी ने सभी सबूत जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया
जुर्माना नहीं भरा तो होगी अतिरिक्त कैद
कोर्ट ने मुख्य आरोपी गांव रोहनात के राम प्रसाद को धारा 376 डी के तहत 20 साल कैद और ₹20000 जुर्माना लगाया है वही साथ ही धारा 342, 34 के तहत 1 साल कैद और ₹1000 जुर्माना भी लगाया है । दूसरे आरोपी राजकुमार को भी धारा 376 डी के तहत 20 साल कैद और ₹20000 जुर्माना तथा धारा 376(2) (F) के तहत 10 साल कैद और ₹10000 जुर्माना तथा धारा 342, 34 के तहत 1 साल कैद और ₹1000 जुर्माना लगाया है ।
जुर्माना ने भरने पर उन्हें तीर्थ कैद की सजा भूतनी होगी Read More…