Breaking News : मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
विशेष अदालत ने उन्हें एक पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है।यह फैसला करीब 25 साल पुराने भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़े घोटाले के मामले में आया है।
राजेंद्र भारती, जो दतिया सीट से विधायक हैं और विधानसभा चुनाव में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर चुने गए थे, अब कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं।जानकारी के अनुसार, अदालत ने इससे एक दिन पहले ही उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी मान लिया था और सजा का फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद आज कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए उन्हें जेल की सजा दी।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत उन्हें दोषी पाया है, जिनमें आपराधिक साजिश (धारा 120 बी), धोखाधड़ी (420), जालसाजी (467, 468) और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग (471) शामिल हैं। इस मामले में बैंक के एक कर्मचारी रघुवीर प्रजापति को भी दोषी करार दिया गया है।
यह मामला उस समय का है जब राजेंद्र भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर 10 लाख रुपये की एफडी में गड़बड़ी की थी। दस्तावेजों और अवधि में बदलाव कर उन्होंने अधिक ब्याज का लाभ उठाया था।हालांकि, सजा सुनाए जाने के बावजूद अदालत ने उन्हें राहत भी दी है
। कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है, जिससे उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कानून के अनुसार, 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी विधायकी पर खतरा बना हुआ है।
फिलहाल, उनके पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प मौजूद है, जिसके लिए उन्हें निर्धारित समय सीमा भी दी गई है।इस फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिल सकती है।
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