Charkhi Dadri News – दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखों की खरीद एवं बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें स्थापित करने को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने निर्देश जारी कर कहा है कि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों को इन नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की आगजनी अथवा दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि अस्थायी दुकानें गैर ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में स्थापित की जाएंगी।
शेड इस प्रकार बंद और सुरक्षित होने चाहिए कि अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोका जा सके। पटाखों की दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा दुकानों को संरक्षित स्थलों से कम से कम 50 मीटर दूर स्थापित करना होगा। किसी भी दो दुकानों के प्रवेश द्वार आमने-सामने नहीं होने चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि दुकानों में रोशनी के लिए खुली आग, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप अथवा खुली बत्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों की इलेक्ट्रिक फिटिंग को लेकर भी ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए बिजली आपूर्ति तुरंत बंद की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी पटाखा दुकान में निर्धारित 50 मीटर के दायरे के भीतर पटाखों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक अस्थायी दुकानों को स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों के समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्थायी दुकानों की स्थापना और बिक्री व्यवस्था के दौरान सभी सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। जारी एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाए।
उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे दीपावली पर केवल निर्धारित नियमों के अनुरूप ग्रीन पटाखों की ही खरीदारी करें तथा सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं।
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