Charkhi Dadri News – जिला चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी., IPS के दिशा-निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वाहनों से संबंधित नियमों की पालना को लेकर आमजन को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने पुराने एवं अनफिट वाहनों के संबंध में वाहन मालिकों से सतर्क रहने तथा अपने वाहनों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एवं लागू नियमों की जानकारी समय रहते प्राप्त करने की अपील की है।
पुलिस ने वाहन मालिकों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे अपने वाहन की आयु, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC), फिटनेस, वैध PUC प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें। जिन वाहनों पर लागू कानून, न्यायालय के आदेशों अथवा सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत संचालन संबंधी प्रतिबंध अथवा अन्य शर्तें लागू हैं, उनके संबंध में वाहन मालिक समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
दिल्ली-NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों से संबंधित नियमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रचलित निर्देशों के तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में NCR में विशेष नियामकीय प्रावधान लागू रहे हैं। ऐसे वाहनों के संबंध में समय-समय पर न्यायालय तथा Commission for Air Quality Management (CAQM) द्वारा निर्देश जारी एवं संशोधित किए गए हैं। इसलिए वाहन मालिकों को केवल वाहन की आयु के आधार पर किसी एक पुराने निर्देश को मानने के बजाय वर्तमान में लागू आदेशों एवं सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
चरखी दादरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन वाहन मालिकों की जिम्मेदारी है। वाहन चलाते समय चालक के पास वाहन के आवश्यक एवं वैध दस्तावेज होना जरूरी है। वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र तथा पंजीकरण से संबंधित स्थिति की नियमित जांच करना सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
पुलिस ने यह भी अपील की है कि यदि कोई वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है अथवा उसके संचालन पर लागू नियमों के तहत प्रतिबंध है, तो उसे अनधिकृत रूप से सड़क पर न चलाया जाए। लागू कानून, न्यायालय के आदेशों तथा सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। परिस्थितियों और लागू प्रावधानों के अनुसार वाहन को रोकने, इंपाउंड करने अथवा पंजीकरण एवं अन्य दस्तावेजों के संबंध में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
वाहन स्क्रैपिंग एवं फिटनेस व्यवस्था भी पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाने की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है। वाहन मालिक अपने वाहन की स्थिति के अनुसार अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग/रीसाइक्लिंग सुविधा, पंजीकरण प्राधिकरण तथा संबंधित परिवहन विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में वाहन रीसाइक्लिंग एवं स्क्रैपिंग से संबंधित व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी सरकारी स्तर पर कार्य किया गया है।
पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी., IPS के दिशा-निर्देशन में चरखी दादरी पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पुलिस का उद्देश्य आमजन को नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
चरखी दादरी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वाहन की आयु पूरी होने या वाहन के अनफिट होने की स्थिति में नियमों की अनदेखी न करें। अपने वाहन से संबंधित दस्तावेजों की समय-समय पर जांच करें, वैध PUC एवं फिटनेस सुनिश्चित करें और अपने वाहन पर लागू वर्तमान नियमों की जानकारी संबंधित सक्षम विभाग से प्राप्त करें। पुलिस ने वाहन मालिकों से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानून की पालना को प्राथमिकता देते हुए जिला पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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