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Charkhi Dadri News – चरखी दादरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, दिव्यांगजनों की हुई स्वास्थ्य जांच; 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

Charkhi Dadri News – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के तत्वावधान में चरखी दादरी के चम्पापूरी 14 नंबर गली में में स्थानीय जन सेवा संस्थान परिसर में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की चेयरमैन न्यायाधीश देशराज चालिया के दिशा-निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला के मार्गदर्शन मे निशुल्क चिकित्सा शिविर में नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉ. प्रवेश कुमार ने उपस्थित दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान किया तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया।

इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकार रक्षक रोहताश शर्मा ने चिकित्सा दल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। जन सेवा संस्थान के प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक माह आयोजित होने वाली स्वास्थ्य जांच से दिव्यांगजनों को निरंतर लाभ मिल रहा है। डॉ. प्रवेश कुमार ने भादवा मास के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि इस मौसम में हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए।

तले-भुने, अधिक मसालेदार व अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाए। आहार में फल, खिचड़ी, दाल, हरी सब्जियां एवं तवे की रोटियां शामिल की जाएं तथा रात्रि में हल्का भोजन और दूध देना लाभकारी रहेगा। उन्होंने नियमित योगाभ्यास व हल्की सैर को भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। साथ ही बदलते मौसम को देखते हुए स्वच्छता, मच्छरनाशक दवा के छिड़काव और मच्छरदानी के उपयोग पर बल दिया। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की गई।

इस दौरान प्राधिकरण, जन सेवा संस्थान तथा नागरिक अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहा। उधर, रोहताश शर्मा ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, मोटर वाहन अधिनियम, एन.आई. एक्ट, फौजदारी, राजस्व तथा वैवाहिक विवादों सहित ऐसे मामलों की सुनवाई होगी जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।

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लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता। इस व्यवस्था से समय और धन की बचत के साथ-साथ आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त होता है। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल के डॉ प्रवेश कुमार एवं सहायक पूनम, राजेश, महेश,पारुल, यशवंती देवी अपने सेवाए दी

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