Charkhi Dadri News – हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा देश राज चालिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए संजीव काजला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित एवं नि:शुल्क न्याय उपलब्ध करवाना तथा आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों, जिनमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधित मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले शामिल हैं, को आपसी सहमति के आधार पर निपटारे के लिए रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्री-लिटिगेशन मामले भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जा सकते हैं, जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, लेकिन जिनका समाधान आपसी बातचीत और समझौते के माध्यम से संभव है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे का एक प्रभावी एवं सरल माध्यम है, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और उनकी सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा उन्हें लंबे समय तक न्यायालयों में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने लंबित एवं समझौता योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए आगे आएं। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक सलाह प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी के कार्यालय से संपर्क करने के लिए भी प्रेरित किया गया।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो तथा कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। आमजन से आग्रह किया गया है कि वे दिनांक 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने विवादों का निपटारा आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से करवाएं।
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