Charkhi Dadri News – श्री लोगेश कुमार पी. पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा डायल-112 सेवा के दुरुपयोग पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है।
इसी क्रम में माह सितम्बर 2026 के दौरान डायल-112 पर हत्या व छीना-झपटी आदि जैसे गंभीर अपराधों की मनगढ़ंत एवं झूठी सूचना देकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाले 7 कॉलरो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।
जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा डायल-112 पर दी गई सूचनाएं पूरी तरह असत्य एवं भ्रामक थीं। इन झूठी सूचनाओं के कारण पुलिस बल, संसाधनों एवं सरकारी तंत्र का अनावश्यक रूप से उपयोग हुआ तथा वास्तविक जरूरतमंद नागरिकों तक समय पर सहायता पहुंचाने में भी बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी। इस प्रकार की हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार भी हैं।
जिला पुलिस ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए थाना बाढ़ड़ा क्षेत्र के तीन, थाना शहर दादरी व थाना सदर दादरी क्षेत्र के दो-दो कॉलरों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत कार्रवाई करते हुए कलंदरे तैयार कर माननीय न्यायालय में सितम्बर माह के दौरान प्रेषित किए हैं।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन में यह संदेश देना है कि डायल-112 जैसी महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से शरारती एवं असामाजिक तत्व द्वारा झूठी सूचना देने पर भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस द्वारा डायल-112 पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना की गंभीरता से जांच की जा रही है, संदिग्ध एवं झूठी कॉल करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक श्री लोगेश कुमार पी. ने कहा कि डायल-112 सेवा आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की गई है। इस सेवा का दुरुपयोग करने से वास्तविक पीड़ितों को समय पर सहायता मिलने में बाधा आ सकती है, जो समाज के हित में नहीं है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि वह डायल-112 पर केवल सही एवं सत्य सूचना ही प्रदान करे।
जिला पुलिस चरखी दादरी आमजन से अपील करती है कि डायल-112 का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। झूठी, मनगढ़ंत अथवा भ्रामक सूचना देकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध है। भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की झूठी सूचना देता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक समय पर पुलिस सहायता पहुंचाना भी है। आमजन के सहयोग एवं जागरूकता से ही डायल-112 जैसी महत्वपूर्ण सेवा का प्रभावी एवं सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
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