Charkhi Dadri News – खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने तथा मंडियों में यातायात एवं भीड़ की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हुए हैं। यह आदेश 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से कटाई पर रोक
जिलाधीश ने आदेशों में कहा गया है कि जिला में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सामान्यत: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच की जाएगी। यह व्यवस्था मौसम एवं खेत की परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के पालन के अधीन रहेगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे उपयुक्त मौसम में पकी हुई धान की फसल की कटाई करें और आवश्यकता होने पर फसल को खरीद केंद्र पर लाने से पहले उचित तरीके से सुखा लें।
धान में 17 प्रतिशत नमी की सीमा का रखें ध्यान
उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर लाई जाने वाली धान की फसल में नमी की मात्रा सक्षम खरीद अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। वर्तमान में खरीद के लिए निर्धारित अनुमेय नमी सीमा 17 प्रतिशत है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक नमी वाली धान की केवल कटाई या कब्जे को इस आदेश के तहत आपराधिक निषेध नहीं माना जाएगा। ऐसी फसल की खरीद लागू खरीद नियमों, विनिर्देशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
टोकन व गेट पास के अनुसार होगी मंडियों में वाहनों की एंट्री
जिलाधीश ने कहा कि मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए निर्धारित समय-सारणी, टोकन एवं गेट पास व्यवस्था लागू रहेगी। वाहन केवल निर्धारित समय और वैध गेट पास अथवा टोकन के अनुसार ही संबंधित मंडी या खरीद केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों के लिए, जहां व्यवस्था की गई है, उन्हें निर्धारित होल्डिंग/स्टेजिंग क्षेत्र में रोका जाएगा और निर्धारित समय आने पर ही मंडी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सडक़ एवं मंडी प्रवेश मार्ग पर वाहन खड़ा करने पर रोक
किसी भी व्यक्ति को ट्रैक्टर-ट्रॉली अथवा अन्य वाहन इस प्रकार खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे सार्वजनिक सडक़ों, राजमार्गों, संपर्क मार्गों, आपातकालीन रास्तों अथवा मंडी के प्रवेश एवं निकास मार्ग पर यातायात बाधित हो। संबंधित मार्केट कमेटी, मंडी प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।
यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए किए जाएंगे विशेष प्रबंध
जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट, मार्केट कमेटी तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से खरीद केंद्रों के आसपास यातायात एवं भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन, स्टेजिंग एवं अन्य यातायात प्रबंधन उपाय किए जा सकेंगे।
संयुक्त टीमें करेंगी निरीक्षण और निगरानी
धान खरीद व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, संबंधित मार्केट कमेटी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन, निर्धारित कटाई समय, लागू फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं तथा मंडियों में धान की आवक की निगरानी करेंगी।
उल्लंघन पर नियमानुसार होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मामले में पर्यावरण, कृषि, मोटर वाहन, प्रदूषण नियंत्रण या अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई बनती है तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किसानों एवं मंडी से जुड़े सभी लोगों को किया जाएगा जागरूक
उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं संबंधित मार्केट समितियों के माध्यम से आदेश का मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल माध्यमों, सार्वजनिक घोषणाओं तथा मंडी नोटिस बोर्ड के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
उन्होंने किसानों, कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, आढ़तियों, मंडी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए धान की कटाई एवं मंडी में फसल की आवक को व्यवस्थित रखें, ताकि धान खरीद सीजन के दौरान किसानों को सुविधा, मंडियों में सुचारू खरीद और जिले में बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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