खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में भिवानी अधिनिर्णय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक खाद्य तेल निर्माता पर ₹3.99 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला घटिया और भ्रामक खाद्य तेल की बिक्री से जुड़ा है।

यह कार्रवाई केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा की टीम द्वारा नेशनल एग्रो फूड्स, मेहम–भिवानी रोड, ग्राम चांग के विरुद्ध की गई। जांच में रिफाइंड कॉटनसीड ऑयल को खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करते हुए बाजार में बेचा जाना पाया गया।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद उत्पाद को मिसब्रांडेड और मानक से निम्न श्रेणी का करार दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 49 के तहत अदालत ने

₹49,999 का जुर्माना मिसब्रांडिंग के लिए

₹3,49,999 का जुर्माना घटिया खाद्य पदार्थ के लिए

इस प्रकार कुल ₹3,99,998 का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने निर्माता को एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर राशि की वसूली भूमि राजस्व की तरह की जाएगी तथा आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलावट व घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह फैसला खाद्य कारोबारियों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

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